गाइड · क़ानून, सीधी भाषा में
पंजाब का ट्रैवल एजेंट लाइसेंस, सीधी भाषा में।
पंजाब में स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी चलाने के लिए राज्य का एक लाइसेंस चाहिए, जिसे ट्रैवल एजेंट लाइसेंस कहते हैं। अगर आप पंजाब की किसी कंसल्टेंसी में स्टडी अब्रॉड एजेंट की नौकरी करते हैं, तो आप उसी कंसल्टेंसी के लाइसेंस के तहत काम करते हैं। फिर भी यह क़ानून आपको रोज़ छूता है, विज्ञापनों में और सेमिनारों में। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं।

तीन जाँचें
एजेंट के तीन सवाल।
यह एक्ट आपसे तीन जगह मिलता है। आपके नियोक्ता में, विज्ञापन में, और उस जगह में जहाँ आप काम करते हैं।
- क्या ऑफ़िस के पास अपना लाइसेंस है?हाँ। अगले सवाल पर चलिएनहीं। यह आपके नाम पर भी जोखिम है
- क्या विज्ञापन पर लाइसेंस नंबर है?हाँ। अगले सवाल पर चलिएनहीं। धारा 7 पहले लिखित सूचना माँगती है
- क्या काम ऑफ़िस के अंदर, उसके नाम से है?हाँ। एजेंट ऐसे ही काम करता हैनहीं। धारा 6(1)(f) से लाइसेंस ख़तरे में है
- यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए वकील से पूछिए।
गाइड लगभग 4 मिनट
एक्ट किस पर लागू है।
यह क़ानून पंजाब प्रिवेंशन ऑफ़ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट, 2012 के नाम से शुरू हुआ। 2014 में इसका नाम पंजाब ट्रैवल प्रोफ़ेशनल्स रेगुलेशन एक्ट रखा गया। धारा 2(m) में "ट्रैवल एजेंट" की परिभाषा बहुत चौड़ी है।
- कंसल्टेंसी। विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वालों को कंसल्टेंसी, वीज़ा सेवा या मार्गदर्शन देना इसमें आता है।
- विज्ञापन। विदेश यात्रा से सीधे या घुमाकर जुड़ा हर विज्ञापन इसमें आता है।
- सेमिनार। विदेश जाने को बढ़ावा देने वाले सेमिनार और व्याख्यान भी इसमें आते हैं।
- IELTS कोचिंग। इसे 2014 के संशोधन से जोड़ा गया।
- दलाल। बिचौलिये भी इसके दायरे में हैं।
और पढ़िए: वे धाराएँ, जिनसे एजेंट का सामना होता है
धारा 3 कहती है कि लाइसेंस के बिना यह काम कोई नहीं कर सकता। पंजाब में लाइसेंस धारा 4 के तहत मिलता है, और धारा 4(4) के अनुसार वह 5 साल के लिए वैध है। पंजाब के नियमों में हर श्रेणी का अलग लाइसेंस और अलग फ़ीस है। ऑफ़िस हर महीने ग्राहकों और फ़ीस की रिपोर्ट भेजता है (नियम 4(6)), और पुलिस उसके अधिकृत व्यक्तियों की जाँच करती है (नियम 4(2))।
वे धाराएँ, जिनसे एजेंट का सामना होता है
- धारा 7। विज्ञापन या सेमिनार से पहले लिखित सूचना देनी होती है, जब तक उस पर लाइसेंस नंबर छपा न हो। इसीलिए पंजाब की हर कंसल्टेंसी के पोस्टर, रील और होर्डिंग पर आपको नंबर दिखता है।
- धारा 13। लाइसेंस के बिना यह काम करने पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की क़ैद हो सकती है, और ₹5 लाख तक जुर्माना।
- धारा 6(1)(f)। अगर लाइसेंस-धारक किसी और को अपने परिसर से या अपने नाम से यह काम करने देता है, तो उसका लाइसेंस इस क़ानून के तहत रद्द हो सकता है।
एजेंट को यह क्यों जानना चाहिए
- नियोक्ता चुनते समय। इंटरव्यू में लाइसेंस नंबर पूछिए और उसे ज़िले की सार्वजनिक सूची में देखिए। मोहाली और जालंधर की सूचियाँ सार्वजनिक हैं। जिस ऑफ़िस के पास लाइसेंस नहीं है, वहाँ काम करना आपके नाम पर भी जोखिम है।
- विज्ञापन और रील बनाते समय। आप ऑफ़िस के लिए जो भी पोस्ट बनाएँ, उस पर ऑफ़िस का लाइसेंस नंबर होना चाहिए। "सेमिनार" और "ओपन डे" पर भी एक्ट की नज़र रहती है।
- धारा 6(1)(f) की वजह से। अगर आप घर से, अपने नाम से "थोड़ी मदद" करते हैं, तो पंजाब के इस क़ानून के तहत लाइसेंस-धारक का लाइसेंस ख़तरे में पड़ता है और आप धारा 13 के दायरे में आ जाते हैं। पंजाब में नौकरी करने वाला एजेंट कंसल्टेंसी के लाइसेंस के तहत काम करता है, ऑफ़िस के अंदर और ऑफ़िस के नाम से।
अगर आप बाद में अपना ऑफ़िस खोलें
- अपना लाइसेंस, अपना ज़िला। हमारा प्रमाणपत्र आपको ऑफ़िस खोलने का हक़ नहीं देता। अगर आप पंजाब में किसी और के लाइसेंस के नीचे ऑफ़िस चलाते हैं, तो धारा 6(1)(f) के तहत उसका लाइसेंस और धारा 13 के तहत आप ख़ुद ख़तरे में पड़ते हैं। हमारे आने वाले एसोसिएट ट्रैक में हर एसोसिएट का अपना लाइसेंस होगा।
- हरियाणा का अपना एक्ट है। यह हरियाणा एक्ट 10, 2025 है, जो 9 अप्रैल 2025 से लागू है। इसमें वही परिभाषा है, हर ऑफ़िस का रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए होता है, और सज़ा 2 से 7 साल की है। पंचकूला इसी के दायरे में है।
- पहले वकील से मिलिए। श्रेणी, फ़ीस, नवीनीकरण और मासिक रिपोर्टिंग नियमों में लिखी हैं, और ये बदल सकती हैं।
यह स्कूल कहाँ खड़ा है
सिर्फ़ ट्रेनिंग देने वाला स्कूल इस एक्ट के दायरे में आता है या नहीं, यह व्याख्या का सवाल है, और इस पर अभी कोई फ़ैसला नहीं आया है। स्कूल अपने विज्ञापन, ओपन डे और लाइव फ़्लोर के मामले में अपने वकील की सलाह पर चलता है। लाइव फ़्लोर Angels Immigration के ऑफ़िस के अंदर होता है। School of Immigration, Angels Immigration & Education Consultant का प्रोडक्ट है, जो 2008 से ओवरसीज़ एजुकेशन और वर्कफ़ोर्स मोबिलिटी में काम कर रहा है।
यहाँ लिखी हर बात हमने अक्टूबर 2026 में एक्ट और नियमों के मूल पाठ से पढ़ी है। अपनी स्थिति के लिए वकील से पूछिए।
क्या आप जानते हैं
क़ानून सिर्फ़ काग़ज़ पर नहीं है।
फ़रवरी 2025 में पंजाब भर में 1,274 फ़र्मों की जाँच हुई। पंजाब के मोहाली ज़िले की सूची में सितंबर 2026 में रद्द हुए लाइसेंस दर्ज हैं।
दायरा। यह स्कूल सिर्फ़ स्टडी अब्रॉड एजेंट बनने की ट्रेनिंग देता है। यहाँ कोई वीज़ा सेवा, कंसल्टेंसी या "विदेश जाने" का मार्गदर्शन नहीं मिलता। यहाँ लोग स्टडी अब्रॉड एजेंट का काम सीखते हैं। यह कोर्स किसी भी देश के इमिग्रेशन क़ानून पर सलाह देने का अधिकार नहीं देता। जहाँ लाइसेंस ज़रूरी है, वहाँ सिर्फ़ लाइसेंस-प्राप्त पेशेवर ही सलाह दे सकता है। पूरा विवरण।
आवेदन
क़ानून की समझ वाले एजेंट बनिए।
सप्ताह 12 में आपको विज्ञापन के नियम, डेटा प्राइवेसी और रिकॉर्ड रखना सिखाया जाता है। बैच 1 मोहाली में सोमवार 4 जनवरी 2027 से शुरू होगा। आवेदन अभी खुले हैं और 24 दिसंबर 2026 को बंद होंगे।
कोर्स की पूरी जानकारी प्रोग्राम पेज पर है।